राजनीति

देशद्रोहियों को गोली नहीं मारेंगे तो क्या बिरयानी देंगे?: कर्नाटक के मंत्री रवि 

 नई दिल्ली 
कर्नाटक सरकार में मंत्री सीटी रवि ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के नारे का समर्थन किया है। कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को समर्थन दिया और कहा कि देशद्रोहियों को गोली नहीं मारेंगे तो क्या बिरयानी देंगे। बता दें कि दिल्ली चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में अनुराग ठाकुर ने लोगों से नारे लगावा थे, ‘देश के गद्दारों को गोली मारो…को’। उनके इस बयान पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी संज्ञान लिया। 

कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने एक ट्वीट में कहा, 'देशद्रोहियों के खिलाफ उनके बयान को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर जो लोग हमला कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब और याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था, टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ झूठ फैलाया। एंटी नेशनल को बिरयानी नहीं, गोली मार देनी चाहिए।' 
दरअसल, चुनाव आयोग ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के कारण चुनाव आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करार देते हुए मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने को कहा है। आयोग द्वारा जारी नोटिस में ठाकुर से 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। 

नोटिस में आयोग ने ठाकुर द्वारा 27 जनवरी को बुद्ध विहार स्थित मदर डेयरी के पास श्मशान घाट रोड पर एक जनसभा में धार्मिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाले नारे लगवाने की घटना का जिक्र करते हुये कहा कि इससे प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली के सीईओ कार्यालय द्वारा मंगलवार को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई करते हुये ठाकुर को अपना पक्ष आयोग के समक्ष पेश करने को कहा है। 

अनुराग ठाकुर भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं। आयोग ने ठाकुर को भेजे नोटिस में उन्हें उक्त जनसभा के दौरान विवादित नारेबाजी करने के अलावा कुछ अन्य आपत्तिजनक बयान देने का भी जिक्र करते हुये उनके बयानों की प्रति भी नोटिस के साथ भेजी है। आयोग ने कहा कि ठाकुर ने जनसभा में एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाते हुये नारे लगवाये थे। आयोग ने नोटिस में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर सामाजिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने वाले बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। 

गौरतलब है कि दिल्ली के सीईओ कार्यालय द्वारा आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता ठाकुर द्वारा दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में भड़काऊ नारेबाजी करने की पुष्टि की गयी थी। 

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