नई दिल्ली
सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार तो किया, लेकिन यह भी आदेश दिया कि वो सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट को आज ही जमानत याचिका पर फैसला देना होगा। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से मामले में आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को दो बजे मामले की सुनवाई होगी।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्ब्ल से कहा कि उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा और यदि ट्रायल कोर्ट में उनकी बेल अर्जी खारिज होती है तो मंगलवार को वह खुद सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वह 74 साल के हैं और उनके हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रखा जा सकता है। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी आदेश दिया है कि वह चिदंबरम की ओर से गैर-जमानती वॉरंट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। पूर्व वित्त मंत्री ने अपने खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट दाखिल करने और रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।