भोपाल। राज्य सरकार ने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी का सहायक प्राध्यापक पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने आज सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा दिए गए त्यागपत्र को उचित फार्मेट और सही प्रक्रिया मानते हुए स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सुमेर सिंह सोलंकी को लेकर लगाई जा रही सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। सोलंकी अपने इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा त्यागपत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया गया साथ ही एक माह का वेतन भी चालान के माध्यम से जमा कराया गया है इसलिए उनका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है साथ ही मध्यप्रदेश शासन पेंशन नियम 1976 के निहित प्रावधानों के तहत डॉ. सोलंकी सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र आज से स्वीकृत किया जाता है। चूंकि डॉ. सोलंकी की सेवा अवधि 20 वर्ष से कम होने के कारण मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के तहत पेंशन की पात्रता नहीं होगी।