सुपौल
सुपौल में डायन होने का आरोप लगाकर घर में घुसकर परिवार पर हमलाकर बेरहमी से मां और बेटे की हत्या करने वाले 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मरौना थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में बुधवार को एडीजे थ्री रविरंजन मिश्र की अदालत ने सत्रवाद संख्या 82/18 में सुनवाई के बाद 15 फरवरी को ही कदमाहा के धाव घाट निवासी रामचन्द्र राम, लक्षमण राम, रसुआर के महेन्द्र राम और मधुबनी जिले लौकही के सुरैत राम को दोषी माना था।
कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को दो साल की अतिरिक्त सुजा भुगतनी होगी। इसके अलावा भादवि की धारा 307 के तहत दस साल की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। भादवि की धारा 326 के तहत छह साल की सजा व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें भी जुर्मान की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं भादवि की धारा 148 के तहत तीन साल की सजा व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना और भादवि की धारा 147 के तहत दो साल की सजा व 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों में जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताए गए समय का समायोजन सजा की अवधि में किया जाएगा। पूरे मामले में डॉक्टर और पुलिस सहित आठ लोगों ने गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कपिलेश्वर मंडल और बचाव पक्ष से नागेन्द्र नारायण ठाकुर और राजकुमार सिंह ने बहस की।
सोयी अवस्था में हमलावरों ने धावा बोला था
मामले के अनुसार कदमाहा धाव घाट निवासी रामजी राम अपने पूरे परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। आधी रात को धारदार हथियार से लैस कुछ लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। पहले उन्होंने घर की बिजली काट दी। इसके बाद दरवाजे पर सोए रामजी राम(55) और उसके लड़के अनिल राम (22) पर तलवार और दबिया से वार करने लगे। दोनों जान बचाकर चापाकल के पास झाड़ी की तरफ भाग कर छुप गये लेकिन हमलावरों ने अनिल को पकड़ कर बेरहमी से काट दिया। इसके बाद उन्होंने गौशाला में सोई रामजी राम की पत्नी समतोलिया देवी (50) को भी वहीं काट दिया।
इस बीच हो-हल्ला सुन कर बगल के घर से निकला रामजी का दूसरा बेटा अर्जुन राम भी हमलावरों के हत्थे चढ़ गया। हमलवारों ने अर्जुन(25) को भी वहीं जमीन पर पटक कर दबिया से ताबड़तोड़ वार कर अधमरा कर दिया। मामले में मरौना थाना क्षेत्र के कदमाहा धाव घाट निवासी रामजी राम के फर्द बयान पर केस दर्ज कर चारों अभियुक्त को नामजद किया गया था।