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जानें कैसे मिलेगी पर्सनल लोन पर टैक्स छूट

पर्सनल लोन के इस्तेमाल के आधार पर उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आमतौर पर पर्सनल लोन लेते समय एक उधार लेने वाले के लिए उस लोन का मकसद बताना जरूरी नहीं होता है क्योंकि वह असुरक्षित किस्म का लोन होता है। लेकिन, किसी ख़ास मकसद के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।

यदि पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिज़नस के लिए किया गया है तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट को अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है।

यदि आप इसका इस्तेमाल घर खरीदने, बनाने, या उसके रेनोवेशन के लिए कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल लोन पर दिए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24b एक होम लोन या एक पर्सनल लोन में कोई फर्क नहीं करता है और इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप कोई ऐसेट खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसके ब्याज पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि आप ऐसेट की खरीदारी वाले साल में ही यह छूट नहीं ले सकते। पर्सनल लोन पर टैक्स छूट लेने के लिए आपको कई दस्तावेज शो करने होंगे। मसलन, खर्च का वाउचर, बैंक का सर्टिफिकिट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर का लेटर।

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