नई दिल्ली
दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. अगर पूछताछ के बाद ED को लगता है कि गिरफ्तार करने की जरूरत है तो ED कोर्ट के सामने ग्राउंड्स बताकर चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. ED बुधवार सुबह तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ करेगी.
बता दें, हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम व उनके बेटे की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
इससे पहले चिदंबरम की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. सीबीआई ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध किया. सीबीआई ने कहा इस मामले की जांच अभी चल रही है. चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने निजी लाभ के लिए देश के उच्च पद का इस्तेमाल किया.
सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है कि पी चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआई ने कहा है कि पी चिदंबरम ने दो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की. ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए.