छत्तीसगढ़

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

बेमेतरा
कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने धान खरीदी में लापरवाही बरतने के कारण राजेश वर्मा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं नोडल अधिकारी सेवा सहकारी समिति मर्यादित भिंभौरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि  उनके द्वारा अमानक किस्म के धान खरीदी की जा रही है जो कि धान उपार्जन वर्ष 2019-20 नीति का स्पष्ट उलंघन हैं। निलम्बन अवधि में वर्मा का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि बेमेतरा नियत किया गया हैं। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने भिंभौरी के समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अनुविभागीय राजस्व बेरला, नायब तहसीलदार बेरला एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा धान उपार्जन केन्द्र भिंभौरी में संयुक्त रूप से जांच किया गया, जिसमें 155 बोरा 6 2 क्विंटल अमानक बदरायुक्त महामाया धान को तौल कर रखा गया है,जो कि समिति प्रबंधक श्री भीमराव खोब्रागढ़े द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही किया जाना स्पष्ट होता है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 धान उपार्जन नीति का स्पष्ट उलंघन है। समिति प्रबंधक श्री खोब्रागढ़े द्वारा धान उपार्जन नीति के तहत बदरायुक्त अमानक धान तौलकर रखा जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। भीमराव खोब्रागढ़े सेवा सहकारी समिति मर्यादित भिंभौरी के विरूध्द तत्काल एफआईआर दर्ज कराया जा कर कलेक्टर कार्यालय को सूचित करने कहा गया हैं।

 

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