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गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान लॉकडाउन में भी कर सकेंगे काम

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 20 अप्रेल से कुछ और गतिविधियों को छूट दे दी है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है।

आदिवासियों और वनवासियों को लकड़ी एकत्रित करने की छूट
गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारती लकडिय़ों वाले पेड़ों को छोड़कर जंगल के अन्य पेड़ों, अन्य वनोत्पाद के दोहन एवं एकत्रित करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों को छूट
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। इस सूची में सहकारी साख समितियों को भी जोड़ा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें बिछाने को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

पहले भी दे चुके हैं दिशा निर्देश
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद को छूट दी गई थी। इसके साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई थी। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।

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