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कोर्ट से बोला तिहाड़- कल 3 को फांसी देने के लिए हम हैं तैयार

नई दिल्ली
निर्भया मामले में 1 फरवरी को फांसी टालने की याचिका पर दिल्ली कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। इसमें तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो 1 फरवरी को तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है। वहीं निर्भया पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने भी तिहाड़ के तीन को फांसी वाले बयान का समर्थन किया। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है।

कोर्ट में तिहाड़ जेल की तरफ से इरफान अहमद पेश हुए। उन्होंने कहा कि फिलहाल बस विनय शर्मा की दया याचिका पेंडिंग है। बाकी तीनों को फांसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है।

कोर्ट में वकीलों की बहस
केस की सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच बहस भी हो गई थी। इसपर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। दरअसल, अभियोजन पक्ष (निर्भया के माता-पिता की तरफ से पेश वकील) सीमा कुशवाहा ने मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर के पेश होने पर आपत्ति जताई, कहा कि मुकेश की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। जज ने आपसी बहस पर नाराजगी जताई। कोर्ट में ग्रोवर ने तिहाड़ की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित हो तो बाकियों को भी फांसी नहीं दी जा सकती।

निर्भया के अभिभावकों की ओर से वृंदा ग्रोवर के पेश होने पर सवाल उठाया गया था। दलील दी कि ग्रोवर को मामले में कोर्ट की मदद के लिए वकील नियुक्त किया गया था। पक्ष ने कहा कि एमिकस क्यूरी होने के चलते केस की पार्टी नहीं बन सकतीं। निर्भया पक्ष की तरफ से कहा गया कि दोषियों को जब कानूनी उपचार के लिए समय दिया गया, तब उन्होंने कोई याचिका दायर नहीं की। अब जब अदालत ने डैथ वॉरेंट जारी किया, तब इन्होंने एक एक करके अदालत के चक्कर लगाने शुरू कर दिए।

निर्भया के पैरेंट्स बोले- यह फांसी टालने के हथकंडे
निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि मामले को लटकाए जाने के हथकंडों के सिवा यह कुछ नहीं है। कहा गया कि विनय के अलावा बाकी तीन दोषियों को फांसी दी जाए। अगर अदालत को लगता है कि इनमें से कोई एक निर्दोष है तो उसे राहत दे दे, लेकिन अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसे ऐसा करने से रोका जाए।

पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटिशन
दूसरी तरफ दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर की है। उसने कहा था कि वह घटना के वक्त नाबालिग था। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

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