रामपुर
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह के नाम का वारंट जारी किया है. यह वारंट जमानती है.
दरअसल, आजम खान को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन उनके पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा पर कूट रचित (कोड वर्ड में) दस्तावेज तैयार कर बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था. यह मामला रामपुर के थाना गंज में धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में दर्ज हुआ था.
इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है. मुद्दई के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अगर अगली तारीख पर भी आजम खान कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा.