मध्य प्रदेश

कैबिनेट: राज्य सरकार बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना करेगी शुरु, सौ करोड़ का प्रावधान

भोपाल
राज्य सरकार तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत  दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा साठ से बढ़ाकर 62 वर्ष करेगी वहीं प्रदेश में उद्यानिकी के विस्तार के लिए  किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरु करेगी। पहले साल इस योजना के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इस पर कैबिनेट में चर्चा की जा रही है।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना पर चर्चा की जा रही है। इस योजना के तहत दो मॉडल शुरु किए जाएंगे पहले मॉडल में उद्यानिकी क्लस्टर्स को उद्योग विभाग के द्वारा विकसित औद्योगिक प्रक्षेत्रों में शुरु किया जाएगा। वहीं दूसरे मॉडल में शासकीय भूमि उद्यानिकी विभाग को अंतरित की जाएगी  और उसको विकसित कर वहां उद्यानिकी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

कैबिनेट में प्रदेश में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा  बढ़ाने पर भी चर्चा की जा रही है। इसके तहत इन पदों पर आयु सीमा पांच साल बढ़ाने का प्रस्ताव है। खुली प्रतियोगिता के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाने वाले राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिका के पदों में न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 33 वर्ष तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष की जाएगी। इसमें अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों के लिए पीएससी के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 38 वर्ष की जाएगी। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर 18 से 38 वर्ष आयु सीमा रहेगी। इसमें अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत चार हजार अतिथि विद्वानों को जरुरत के मुताबिक सेवा में रखे जाने के लिए भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा। मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2019 के जरिए महापौर और अध्यक्षों की अप्रत्यक्ष प्रणाली से नियुक्ति करने के लिए मसौदे पर भी चर्चा हो रही है। सत्यसाई मेडिकल कॉलेज को हृदय रोग के बच्चों के लिए अस्पताल खोलने दस एकड़ भूमि नि:शुल्क दिए जाने पर भी चर्चा की जा रही है। अनुपूरक बजट के मसौदे पर भी चर्चा की जा रही है। इस बार सात हजार करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

उद्योगों को रियायत–नवीन मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के जरिए उद्योगों को निर्माण के तहत मिलने वाला एफएआर 1.25 से बढ़ाकर दो किया जाएगा।  इसके अलावा पांच एकड़ जमीन होंने पर उद्योग अपने कर्मचारियों के लिए कॉलोनी भी बना सकेगा। पचास से सत्तर फीसदी रियायत भी दी जाएगी।

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