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कफील की जान को खतरा, UP सरकार ने खारिज किए आरोप- पत्नी ने कहा था

 मथुरा 
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्ध कफील खान की पत्नी ने दो दिन पूर्व आरोप लगाया था कि उनके पति को मथुरा जेल में जान का खतरा है। लेकिन अब मथुरा के जिलाधिकारी ने दावा किया है कि कफील जेल में पूरी तरह सुरक्षित हैं। मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा ने सोमवार को कहा किए, 'कफील के साथ अमानवीय व्यवहार करने की बात निराधार है। वह जेल में में पूरी तरह सुरक्षित है।'

मथुरा जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेयी ने कहा कि खान की स्थिति हर आधा-एक घंटे में मॉनीटर की जा रही है। उसकी ईसीजी सामान्य है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि खान ने कॉर्डियोलॉजिस्ट से जांच कराने की मांग की है। जेल के एक अधिकारी ने कहा, 'सरकारी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह मांग पूरी नहीं की जा सकी। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को खान की मांग से अवगत करा दिया है।'

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और महानिदेशक (जेल) को कफील खान की पत्नी शबिस्ता खान ने पत्र लिखकर कहा था कि जेल में पति को खतरा है, लिहाजा उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने पर अलीगढ़ पुलिस ने खान पर 13 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। 29 जनवरी को उसे उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।

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