छत्तीसगढ़

एक नवम्बर से लागू होगी नयी औद्योगिक नीति

रायपुर
मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में औद्योगिक नीति 2019-24 के निर्माण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि सप्ताहांत तक समस्त विभागों को उद्योग नीति 2019-24 की प्राथमिक प्रारूप उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों से कहा है कि अगले सप्ताह तक प्रारूप में आवश्यक संशोधन और सुझाव सहित प्रस्ताव उद्योग विभाग में जमा कर दिए जाएं। औद्योगिक नीति के अंतिम प्रारूप निर्माण के पूर्व छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना और उद्यमियों को दिए जाने वाले सुझाव के विषय में विस्तार से चर्चा एवं परिक्षण कर लिए जाएं।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में औद्योगिक नीति 2014-19 लागू है। यह औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावी रहेगी। एक नवम्बर 2019 से नई उद्योग नीति का क्रियान्वयन राज्य में किया जाएगा। उद्योग नीति 2014-19 के प्रावधानों के तहत राज्य में कुल दो हजार 256 उद्योगों की स्थापना हुई है, जिसमें से सुक्ष्म उद्योग 610, लघु उद्योग 1600, मध्यम श्रेणी के उद्योग 37, वृहद उद्योग 06 और मेगा/अल्ट्रामेगा समूह के 03 उद्योग शामिल है। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि  के.डी.पी. राव, अपर मुख्य सचिव वित्त  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह  सी.के.खेतान, प्रमुख सचिव उद्योग  मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव विधि  रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार श्रीमती रेणु पिल्ले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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