छत्तीसगढ़

एकल पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का नियम नहीं होगा लागू

रायपुर
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह ने शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर्स, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) को पत्र लिखकर संवर्ग में स्वीकृत एकल पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही करने की अनुमति के लिए लिखा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत की गई रिट अपील क्रमांक 409/2013 एवं अन्य 27 याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त किए जाने के कारण इस विभाग के संदर्भित परिपत्र 23.02.2019 द्वारा आगामी आदेश तक शासन के समस्त विभागों/विभागाध्यक्ष, कार्यालयों एवं उनके अधीन निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, स्वशांसी संस्थाओं एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं (जिनमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 लागू हो) में प्रत्येक प्रवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखने के निर्देश प्रदान किए गए है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 9 (चार) में यह प्रावधान है कि ऐसे कैडर, सेवा का भाग, भृत्त के लिए जिसमें पद की संख्या केवल 1 है, पद का आरक्षण नहीं होगा। इसी प्रकार नियम 7 (18) में यह प्रावधान है कि नियम 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिस प्रवर्ग के लिए पद अथवा रोस्टर का बिन्दु आरक्षित है उस प्रवर्ग का लोकसेवा उपलब्ध न हो तथा पदोन्नति हेतु अपनाए गए मापदंड के अनुसार अनारक्षित, सामान्य प्रवर्ग के लोक सेवक अथवा आरक्षित अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक पदोन्नति हेतु उपलब्ध है तथा पदोन्नति के योग्य है तथा अनारक्षित, सामान्य अथवा आरक्षित अन्य प्रवर्ग के ऐसे लोक सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले जिस प्रवर्ग के लिए पद या रोस्टर का बिन्दु आरक्षित है उस प्रवर्ग से फीडर कैडर – पद में लोक सेवक उपलब्ध नहीं हो रहा है तो जो पदोन्नति हेतु उपलब्ध हो ऐसे उपलब्ध लोक सेवक को पदोन्नति दी जाएगी।

शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या उक्त नियमों के प्रकाश में वर्णित सीमा तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है? इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 9 (चार) के तहत एकल पद पर प्रवर्ग-आरक्षण लागू नहीं होता जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 23.02.2019 द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। चूंकि एक प्रवर्ग किसी कैडर के अंतर्गत आता है और सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त परिपत्र 23.02.2019 का आदेश मात्र प्रवर्ग संबंधित है न कि संपूर्ण कैडर से इसलिए ऐसे किसी पद जिसमें प्रवर्गवार पदोन्नति लागू नही है उक्त परिपत्र 23.02.2019 से शासित नहीं होंगे। परिणाम स्वरुप उक्त परिपत्र के अंतर्गत आरोपित निषेध  छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 9 (चार) से शासित होने वाले पद और परिस्थितियों पर लागू नहीं होंगे।

इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र 23.02.2019 के निदेर्शों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि  छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 9 (चार) के प्रावधानों के तहत संवर्ग में स्वीकृत एकल पद पर  छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के तहत पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी क्योंकि ऐसे पद प्रवर्गवार आरक्षण से शासित नहीं होते है। अन्य प्रवर्गों में पदोन्नति की कार्यवाही आागमी आदेश तक न करने के संबंध में इस विभाग के परिपत्र 23.02.2019 के निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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