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उद्धव सरकार ने फडणवीस के एक और फैसले को बदला

 
मुंबई

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने पिछली फडणवीस सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। उद्धव सरकार नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बदलकर फिर से पुराना सिस्टम लाने जा रही है। कांग्रेस-एनसीपी की पिछली सरकार में नगर परिषद और नगर पंचायतों में नगर अध्यक्ष का चुनाव जनता के चुने नगरसेवक करते थे। राज्य में जब 2014 में बीजेपी-शिवसेना सरकार आई तब प्रभाग चुनाव प्रक्रिया लागू की गई और नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करने की नई प्रक्रिया शुरू की।

अब इस निर्णय को महाविकास अघाड़ी की ठाकरे सरकार ने बदल दिया है। अब उसी पुरानी प्रणाली को लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। यानी अब नगर अध्यक्ष का चुनाव नगरसेवक ही करेंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने नगर अध्यक्ष का चुनाव नगरसेवकों द्वारा करने के लिए महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा जाएगा।

हाइपरलूप और बुलेट प्रॉजेक्ट पर भी ब्रेक!
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उद्धव सरकार पुरानी सरकार के फैसले पर ब्रेक या पलटने जा रही है। मुंबई से पुणे के बीच प्रस्तावित हाइपरलूप तकनीक के इस्तेमाल को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य सरकार दूसरे देशों में इसकी व्यावहरिकता को देखेगी। इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले शिवसेना ने संकेत दिया था कि वह बीजेपी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नाणार ऑयल रिफाइनरी पर फिलहाल ब्रेक लगा सकती है।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन पर मुहर
राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2019 में संशोधन की भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2019 की धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 13 व धारा 14 से 20 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद द्वारा सिफारिश करने की तारीख से यह फैसला लागू करने को मंजूरी दी है।

नए पदों को दी मंजूरी
अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रवर्ग के लिए सह सचिव और उप सचिव पद सृजन करने की मंजूरी बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। विभाग के पास कुल 52 पदों का स्टाफिंग पैटर्न है। विभाग के लिए 37 नए पद नियमित और 2 पद बाहरी स्रोतों से उपलब्ध करने की पहले ही सहमति दे दी है।
 

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