नई दिल्ली
यदि आपके पास आधार नंबर है तो पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) प्राप्त करना चुटकियों का काम होगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए नई व्यवस्था का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 'आधार' के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आवंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
बजट 2020 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर्स के आधार बेस्ड विरिफिकेशन की भी शुरुआत की जा रही है। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जल्द ही एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। आधार के जरिए त्वरित ऑनलाइन PAN आवंटन किया जाएगा। इसके लिए ऐप्लिकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो एजेंसियों NSDL और UTI-ITSL के जरिए पैन कार्ड जारी करता है। इनकम टैक्स फाइलिंग के अलावा पैन कार्ड की आवश्यकता बैंक अकाउंट खोलने और वित्तीय लेनदेन आदि के लिए आवश्यक है। PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है।