मध्य प्रदेश

अवैध 10% भवन निर्माण को वैध करने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर

भोपाल
यदि आपने स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति से दस फीसदी ज्यादा निर्माण कर लिया है तो उसे वैध करने के लिए अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी ना ही इसके लिए कोई आवेदन ही देना होगा। आप आनलाईन इसके लिए अपनी सम्पत्ति का .5 प्रतिशत फीस आॅनलाइन जमा कराते हुए अपने अतिरिक्त निर्माण को वैध कराते हुए कानूनी दिक्कतों से बच सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था आॅनलाइन करने जा रहा है।

राज्य सरकार की इस कवायद से जहां एक ओर आम नागरिकों को राहत मिलने वाली है और घर बैठे उनके अतिरिक्त अवैधानिक निर्माण को वैधानिक स्वरूप दिया जा सकेगा वहीं इससे सरकारी खजाने में राजस्व का भी इजाफा होगा और सरकार को भी बैठे-बैठे आमदनी हो सकेगी।

जिन्होंने भी नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद से भवन निर्माण के लिए ली गई अनुमति से दस फीसदी अतिरिक्त निर्माण कर रखा है वे सब नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद की वेबसाईट पर आॅनलाइन जाकर अपने अतिरिक्त निर्माण की जानकारी देते हुए अनुमति से अतिरिक्त दस फीसदी निर्माण के लिए उनकी प्रापर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से तय कीमत का .5 प्रतिशत राशि आॅनलाइन जमा कर सकेंगे। इसकी जो रसीद आॅनलाइन मिलेगी वही इस निर्माण की वैध अनुमति मानी जाएगी। इस फीस को जमा कराने वाले की ना कोई जांच की जाएगी ना ही उनसे कोई अलग आवेदन ही लिया जाएगा। ना अनुमति के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर  काटना पड़ेगा।

अक्सर लोग नगर निगम, नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति लेकर उससे अधिक निर्माण बिना अनुमति कर लेते है। लेकिन जब प्रापर्टी टैक्स का निर्धारण करते समय फिजिकल वेरीफिकेशन होता है तो उसमें अतिरिक्त निर्माण मिलने पर उसे तोड़ना पड़ता है या फिर जुर्माना, कानूनी नोटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।  अब दस फीसदी अतिरिक्त निर्माण की फीस जमा करके आम नागरिक इस दिक्कत से मुक्त हो सकेंगे।

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