बिलासपुर
हलफनामे में जन्म स्थान गलत जानकारी के मामले में फंसे पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को एक और बड़ा झटका लगा है. एक बार फिर अमित जोगी की बेल अपील खारिज कर दी गई है. एडीजे कोर्ट गौरेल ने जूनियर जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को पुलिस ने बिलासपुर के सरकारी निवास मरवाही सदन से गिरफ्तार किया था. फिर व्यवहार न्यायालय (पेंड्रा रोड) ने अमित जोगी की जमानत अर्जी खारिज की दी थी. निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उन्होने एडीजे कोर्ट में अपील की थी जिस पर अब फैसला सुना दिया गया है. अब अमित जोगी जेल में ही रहेंगे. गौरेला के गोरखपुर जेल में जूनियर जोगी को दाखिल किया गया है. अमित जोगी पर चुनाव के दौरान अपनी नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है.
निचली अदालत ने भेजा था रिमांड पर
अमित जोगी को बुधवार को ADJ कोर्ट गौरेला में पेश किया गया था. अमित जोगी खुद अपने केस की पैरवी की थी. उनकी ऋचा जोगी भी कोर्ट पहुंचीं थी. दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी होने के बाद ADJ कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि अमित जोगी पर IPC की धारा 420,465,467,468 और 471 के तहत गौरेला थाने में मामला दर्ज है. अमित जोगी की गिरफ्तारी के बाद ऋचा जोगी (Richa Jogi) ने कहा था कि राजनीतिक साजिश (Political conspiracy) के तहत अमित जोगी की गिरफ्तारी (Arrest) की गई है. बदले की भावना के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है. ऋचा ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों दहशत की राजनीति चल रही है.