बिलासपुर
पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी (Ajit Jogi) की दायर याचिका (Petition) पर गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High court) में सुनवाई होगी. सुबह साढ़े 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद जोगी से संबंधित हाई पावर कमेटी के ओरिजिनल रिकॉर्ड को पेश करना होगा. बता दें कि बीते 23 अगस्त को हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी (Tribal) नहीं मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त (रद्द) कर दिया था. साथ ही जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करवा दी है. अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश को अपनी याचिका में चुनौती दी है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति की जांच को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त महीने में सौंप दी थी. इसमें कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया था. इतना ही नहीं कमेटी ने बिलासपुर कलेक्टर को अजीत जोगी की जाति से संबंधित दस्तावेज जब्त करने और मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई, जिसे लेकर जोगी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे.