लखनऊ
यूपी कैबिनेट ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अधीन आने वाली संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के विनियम 2019 को तीन मई 2018 से लागू करने का फैसला किया है। इससे इन संस्थाओं के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
एआईसीटीई के विनियम 2019 को प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष आदि पर लागू किया जाएगा। इन संस्थाओं में तीन मई 2018 के आदेश द्वारा शिक्षकों एवं अन्य पदों की शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान आदि का निर्धारण एआईसीटीई के विनियम 2010 के अनुसार किया गया था। एआईसीटीई के विनियम 2019 को लागू करने के बाद राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सृजित पदों के सापेक्ष भरे पदों पर वेतन-भत्ते के मद में कुल 20.64 करोड़ तथा सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए 2.96 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी
कैबिनेट ने बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण के लिए ग्राम घुघुलपुर स्थित भूखण्ड संख्या-301 मि क्षेत्रफल 1.482 हे0 (3.66 एकड़) भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और यात्रियों को इस बस स्टेशन के निर्माण से होने वाली सुविधा और व्यापक जनहित के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। फैसले के बाद इस स्टेशन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकेगा।