छत्तीसगढ़

अंतागढ़ टेपकांड, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में वाइस सैंपल लेने की मांग पर दायर राज्य शासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अमित जोगी, पुनीत गुप्ता, व मंतूराम पवार को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की बेंच से यह नोटिस जारी की गई है। अंतागढ़ कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अन्य आरोपियों द्वारा वाइस सैम्पल देने से मना करने पर विशेष न्यायालय में आवेदन लगाया था। विशेष जांच दल का कहना था कि चूंकि आरोपी पवार ने स्वयं इस घटना को कबूल किया है और वे वाइस सैम्पल देने के लिए राजी हैं, अतएव, इस घटना से जुड़े बाकी लोगों को वाइस सैम्पल महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है।
रायपुर की विशेष न्यायालय ने बीते 19 सितम्बर को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी व पूर्व मंत्री राजेश मूणत का वाइस सैम्पल लेने के लिए लगाए गए एसआईटी के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद एसआईटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मालूम हो कि सन् 2014 में तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अंतागढ़ विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वहां उप-चुनाव की घोषणा हुई। नामांकन दाखिले की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद उप-चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस के पास अपना कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने का विकल्प नहीं था। इस एकतरफा चुनाव में भाजपा के भोजराज नाग विधायक निर्वाचित हुए। बाद में एक आडियो वायरल हुआ जिसमें कथित रूप से फिरोज सिद्दीकी के साथ अन्य लोगों की आवाज है।

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