बालोद
जिला न्यायालय में शनिवार को सजा सुनते ही आरोपी ने घातक कदम उठा लिया। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में अपील खारिज हो जाने के बाद कोर्ट परिसर के बाथरूम में आरोपी ने जहर सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज जारी है। घटना शनिवार शाम 5.30 बजे की है। 420 के आरोपी प्रेमानंद धु्रव निवासी ग्राम धौंराभाठा की अपील न्यायालय ने खारिज कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रेमानन्द ने तीन साल पहले 7 लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी की थी।
नौकरी नहीं लगने और रुपए वापस नहीं करने पर पीड़ितों ने गुंडरदेही थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। दो साल पहले गुंडरदेही कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। गुंडरदेही कोर्ट से सजा मिलने के बाद आरोपी प्रथम अपर सत्र न्यायालय बालोद पहुंचा जहां उन्होंने एडीजे मनोज कुमार ठाकुर के समक्ष अपने वकील के साथ अपील दायर की। न्यायालय ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए सजा को यथावत रखने का निर्णय सुनाया।