मध्य प्रदेश

संगमरमर, ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय पर रायल्टी वसूल करेगी राज्य सरकार

भोपाल
राज्य सरकार अब ब्लाक्स, टाइल्स और स्लेब्स के लिए तराशे जाने वाले संगमरमर, ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों पर अलग-अलग रायल्टी वसूल करेगी। सभी गौण खनिजों की रॉयल्टी बढ़ा दी गई है।  संगमरमर पर 1000 रुपए घनमीटर अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) लिया जाएगा जबकि बाकी गौण खनिजों के काले रंग के तराशने पर 2000 रुपए तथा अन्य रंग पर एक हजार रुपए प्रति घनमीटर की दर से डेडरेंट वसूला जाएगा।  

सरकार मिट्टी, मुरम, बोल्डर पर 50 रुपए घनमीटर की दर से रायल्टी वसूल करेगी। खनिज साधन विभाग द्वारा एक जनवरी से लागू किए गए नवीन प्रावधानों में कहा गया है कि संगमरमर की चट्टानों को काटकर उनके स्लेब्स, ब्लाक्स और टाइल्स बनाने के मामले में 1000 रुपए प्रति घनमीटर और जिनका आकार 200 एमएम से कम होगा, उन पर 200 रुपए प्रति घनमीटर की दर से डेडरेंट लिया जाएगा। फ्लैग स्टोन के मामले में काले रंग के लिए 600 तथा अन्य रंग के लिए 350 रुपए प्रति घनमीटर कीमत तय की गई है। इसके अलावा गिट्टी तथा रोडमेटल, ढोका पर 120 रुपए घन मीटर चार्ज सरकार कोे देना होगा।

फर्श तथा छत आदि के लिए परतदार पत्थर के रूप में उपयोग किए जाने वाले फ्लैग स्टोन पर दो- दो लाख रुपए, क्रेशर के लिए पत्थर, साधारण रेत व बजरी, मुरुम तथा भवन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर और अन्य गौण खनिज के लिए एक-एक लाख रुपए की रॉयल्टी प्रति हेक्टेयर के मान से हर साल अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) के तौर पर वसूल की जाएगी।

 

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