भोपाल
शिवपुरी जिले में सिरसौद थाना क्षेत्र के भावखेड़ी गाँव में 25 सितम्बर को 2 बच्चों की हत्या के प्रकरण में प्रशासन द्वारा पूरी संवदेनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों को क्रमश: 4,42,500-4,42,500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है। प्रशासन ने घटना के आरोपियों को भी पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता राशि में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान अनुसार 4 लाख 12 हजार 500 रूपये प्रति परिवार दी गई राहत राशि, अन्त्योदय योजना में दिवंगत बच्चों की अन्त्येष्टि के लिये तत्काल दी गई 5-5 हजार रूपये की नगद राशि और रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रति परिवार दी गई 25-25 हजार की सहायता राशि शामिल है।
हत्या के आरोपी हाकिम यादव और रामेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना सिरसौद में एफआईआर क्रमांक 177/19 आईपीसी 1860 की धारा 320, 34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (v) में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जायेगा। चालान प्रस्तुत होने के बाद दी जाने वाली सहायता राशि भी पीड़ित परिवारों को तत्काल प्रदाय की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि 25 सितम्बर को ग्राम भावखेड़ी निवासी कुमारी रौशनी पुत्री कल्ला उम्र 12 वर्ष और अविनाश पुत्र मनोज उम्र 10 वर्ष जाति वाल्मिकी की हत्या की सूचना जिला प्रशासन को मिली। दोनों मृत बच्चों के परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं। प्रशासन ने प्रकरण में पूरी संवेदनशीलता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी। साथ ही हत्या के आरोपियों की भी तत्परता से गिरफ्तारी की गई। जिला कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी. ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुँचकर पीड़ित परिवारों को ढाँढस बंधाया।