रायपुर
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गुरूवार को नमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल प्रशिक्षण संस्थान में वन अधिकार मान्यता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग को मिलकर कार्य करने पर बल देते हुए सामुदायिक वन अधिकार प्रत्येक के संबंध में भी प्राथमिकता से कार्य करने पर बल दिया। डॉ. टेकाम ने प्रशिक्षण में उपस्थित जिलों के अधिकारियों से कहा कि राज्य में सामुदायिक भवन संसाधन अधिकार और सामुदायिक अधिकार विशेष रूप से मान्य किए जाने शेष हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार भी नियम अनुसार मान्य किए गए हैं। प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों के पास मौका है कि वे वन अधिकार अधिनियम और नियम के प्रावधानों की प्रक्रिया के अनुसार आदिवासी और अन्य परम्परागत वनवासियों के अधिकार को मान्यता देने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
कार्यशाला में सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति डीडी सिंह सहित रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग को छोड़कर शेष जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, वन विभाग के उप वनमण्डाधिकारी, रेंजर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सामाजिक कार्यकतार्ओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने के लिए वन अधिकार मान्यता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के जुड़े विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. टेकाम ने कहा कि सरकार ने वन अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासी, जिनका वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2015 से पहले का कब्जा हो, उन्हें लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यभार संभालते हुए 23 जनवरी 2019 को बैठक लेकर वन अधिकार पट्टे को प्राथमिकता की श्रेणी में लेकर कार्य करने पर जोर दिया था, साथ ही ज्यादा से ज्यादा से पात्र लोंगो को इसका लाभ मिल सके। यहीं कारण है कि नवम्बर 2019 तक 4 लाख 8 हजार 884 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे और 27 हजार 240 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे वितरित किए जा चुके है। अभी आगे सर्वे का काम चल रहा है और अन्य पात्र लोग भी इससे लाभान्वित होंगे।