मध्य प्रदेश राजनीति

राजधानी भोपाल सहित इंदौर और उज्जैन को लॉकडाउन से नहीं मिलेगी छूट

जहां कोई मरीज नहीं वहां भी धीरे-धीरे शुरू होंगी व्यापारिक गतिविधियां

भोपाल. प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर, भोपाल और उज्जैन को 20 अप्रेल से प्रदेश के अन्य जिलों को मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। जहां कोई मरीज नहीं है वहां भी धीरे-धीरे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जहां जैसी स्थिति है वहां संक्रमण को रोकने के लिए वैसे ही उपाय किए जाएंगे। और अन्य गतिविधियों में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिकने वाले गुटखा पाउच पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे लोग सड़कों पर कहीं भी थूक नहीं सकेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती तो है, पर हमें प्रदेश को नए सिरे से खड़ा करने के लिए यह कदम उठाना ही पड़ेगा। चौहान ने कहा कि इंदौर के इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी को मरणोपरांत कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ उनकी पत्नी सुषमा को विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन, चुनौती बढ़ी है।

यह पूरी तरह प्रतिबंध
हवाई, रेल, रोड से आवागमन, शैक्षणिक संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल (जिन्हें अनुमति दी गई हो, उनके अलावा), सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं बंद रहेंगी। अंतिम यात्रा में 20 से अधिक के जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

बैंकों में होगा काम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, किराना दुकानेंं खुलेंगी
बैंकों की गतिविधियां, वृद्धाश्रम, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि का वितरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां संचालन, पेट्रोल-गैस परिवहन, बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, टेलीकम्युनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएं। माल वाहक वाहनों का संचालन, मरम्मत की दुकानें, ढाबे, किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें, प्रिंट व इलेक्ट्रॅनिक मीडिया, आईटी सेवाएं (50 प्रतिशत), कूरियर सेवाएं, इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक, प्लंबर, आईटी मरम्मत, कारपेंटर।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी की गतिविधियां, आवश्यक सेवाओं की चयनित औद्योगिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स आदि। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, दवा निर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयां। औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियां, एसईजेड, निर्यात उन्मुख उद्योग, आवश्यक वस्तुएं, दवाओं के उद्योग, निरंतर चलने वाले उद्योग, आई.टी. हार्डवेयर, कोयला उत्पाद, मिनरल प्रोडक्टस, पैकेजिंग मटेरियल, जूट इंडस्ट्री, ऑइल, गैस इंडस्ट्री।

पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे
सभी मास्क पहनना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित ना होना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, शराब, गुटका, तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध, कार्य स्थल पर टेंप्रेचर स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन, वृद्ध, कमजोर, मरीज, बच्चे घर पर ही रहेंगे।

इन शर्तों का पालन करना होगा
कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
कंपनियों से कहा जाएगा कि जहां संभव है, वे कर्मचारियों को फैक्ट्री कैंपस में ही ठहरने की व्यवस्था करे। बुदनी में वर्धमान और ट्राइडेंट में कैंपस में ही आवास की व्यवस्था है, उनका उत्पादन बिल्कुल बाधित नहीं होगा।
जहां ऐसा संभव नहीं होगा तो कर्मचारियों के आवागमन की व्यवस्था कंपनियों को करनी होगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क जरूरी होगा। कंपनियों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।

रेड एरिया- जहां 10 से ज्यादा केस
7 अप्रेल को भोपाल-इंदौर और मुरैना ही रेड एरिया में थे। अब 15 अप्रेल को यह संख्या बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, मुरैना के साथ उज्जैन, खरगौन, जबलपुर, बड़वानी, विदिशा, होशंगाबाद, खंडवा, देवास और रतलाम शामिल हो गए हैं।

ऑरेंज एरिया- जहां 10 से कम केस
ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, रायसेन, धार, सागर, शाजापुर, मंदसौर, सतना, टीकमगढ़, आगर मालवा और अलीराजपुर।

ग्रीन एरिया-सात दिन से कोई केस नहीं
अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रीवा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, हरदा, राजगढ़, सीहोर, बुरहानपुर, झाबुआ, नीमच, दतिया, अशोक नगर, गुना व भिंड।

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