छत्तीसगढ़

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन -2019 के लिए कार्यक्रम जारी हो जाने के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने रायपुर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा प्रभावशील की है।

यह अधिनियम नगर पालिका निगम, रायपुर ,नगर पालिका निगम बिरगॉव के वार्ड क्रमांक 27, नगर पालिका परिषद आरंग, गोबरा नवापारा, तिल्दा नेवरा, नगर पंचायत , अभनपुर, खरोरा, कुरा और माना केम्प में लगाया गया है। रात्री 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनी विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: निषिद किया गया है। सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओ, चिकित्सालय, नर्सिंगहोम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आॅफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

चुनावी सभाओं और चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में समान्य तौर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर, पार्षद प्रत्याशी हेतु संबंधित सहायक रिटर्निग आफिसर, नगर पालिका निगम रायपुर तथा अनुविभाग के अन्य नगरीय निकायो के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगा।

 

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