रायपुर
दिल्ली से खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता की ओर से फोन टेपिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जोड़कर याचिका लगाई थी जिस पर की गई आपत्ति के आधार पर सुको ने हटाने का निर्देश दिया है।
गुप्ता ने यह कहते हुए याचिका लगाई थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस उनके परिजनों की फोन टेपिंग कर रही है। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में उनकी बेटी देवयानी गुप्ता व मुक्ता गुप्ता ने अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होने आधार के तौर पर एक पत्र की प्रति भी सौंपी थी। लेकिन अब इस मामले से भूपेश बघेल का नाम हटा लिया गया है।