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 फोटो और अंगूठे के निशान से ही खुल जाएगा बैंक खाता

 कानपुर                                                                                                                                                            
भारतीय स्टेट बैंक ने बिना दस्तावेजों के भी खाता खोलने की विशेष सुविधा शुरू की है। ये खाता केवल थंब इंप्रेशन और एक फोटो से खुलेगा। ऐसे खाते को संचालित करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति खाते को खुलवा सकता है। बैंक आमतौर पर खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाणपत्र, वोटर कार्ड और व्यक्तिगत पहचानपत्र की मांग करते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं। ये खाता ऐसे ही लोगों के लिए एसबीआई ने पेश किया है। 

यूं खोलिए खाता
एसबीआई में बिना दस्तावेज का खाता खोलने के लिए शाखा अधिकारी के पास जाइए। वहां आपको एक स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ और अंगूठे का इंप्रेशन जमा करना होगा। इस खाते में आपको मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं है। हालांकि इस खाते में अधिकतम 50 हजार रखे जा सकते हैं। एसबीआई के अधिकारी आर के मिश्रा ने बताया कि एसबीआई की अन्य बचत खाते की तरह इस एकाउंट पर भी उतना ही ब्याज मिलता है। खाताधारक को बेसिक रूपे एटीएम कम डेबिट कार्ड  मुफ्त में मिलेगा। इस खाते में कोई सालाना मेंटीनेंस फीस नहीं है।

एसबीआई के इस खाते की सीमाए
● इस अकाउंट में आप 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सक ते हैं।
● एक हफ्ते में खाते से ट्रांजेक्शन 10 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
● एक वित्त वर्ष में एक लाख से ज्यादा का लेनदेन नहीं होना चाहिए।
● एक माह में खाते से अधिकतम चार बार पैसा निकाला जा सकता है।
● इसमें एटीएम या अन्य बैंक एटीएम से पैसे निकालना, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रान्च, मनी ट्रांसफर आदि शामिल
● ये शर्त तोड़ ते ही आपका खाता सीज हो जाएगा और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। सभी दस्तावेज जमा किए बिना खाते का संचालन नहीं किया जा सकता।

पीएफ अंशधारक जल्द ही अपना पीएफ खाता खुद ऑपरेट कर सकेंगे। ईपीएफओ अंशधारकों की सुविधा के लिए नया वेबपेज विकसित कर रहा है। नए सिस्टम की स्टडी रिपोर्ट  को हरी झंडी दे दी गई है। अंशधारक मोबाइल और कम्प्यूट र पर पीएफ खाता नेट बैंकिंग की तरह ऑपरेट कर सकेंगे। पीएफ खाते से एडवांस या क्लेम फार्म ऑनलाइन सबमिट करते ही चंद पलों में धन अंशधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। एडवांस लेने में नियोक्ता और ईपीएफओ कार्यालय से सत्यापन की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। ईपीएफओ ने देश के सभी 4.50 करोड़ अंशधारकों को खाते से धन निकासी पर लगे बैरियर को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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