मध्य प्रदेश

प्रायवेट स्कूलों को मान्यता के लिये आवेदन की तारीख में वृद्धि

 भोपाल

प्रदेश में संचालित प्रायवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए मोबाईल एप से आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 फरवरी से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती आइरीन सिंथिया जेपी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी के अनुसार प्रायवेट स्कूल, नवीन मान्यता अथवा जिन स्कूलों की पूर्व मान्यता शीघ्र समाप्त हो रही है, वे मान्यता नवीनीकरण के लिए मोबाईल एप से 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों द्वारा 03 मार्च तक स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट ज़िला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। ज़िला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त मान्यता आवेदनों का 30 मार्च तक निराकरण किया जायेगा।

अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के लिये मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। एप के माध्यम से आवेदन करने के लिये प्रायवेट स्कूल मोबाईल फोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें किसी भी कार्यालय अथवा कियोस्क पर नहीं जाना पड़ेगा।

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