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निर्भयाः विनय की गुहार, फांसी नहीं उम्रकैद

नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस के एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विनय के तरफ से पेश हुए वकील ए पी सिंह ने फांसी को आजीवन कारावास में बदलने की भी अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी को विनय की याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि निचली अदालत ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चारों दोषियों विनय शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को 1 फरवरी की सुबह फांसी दी जानी थी। इस केस में अब चौथे दोषी पवन के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प बचा है। .

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील पर मंगलवार को चारों दोषियों को नोटिस जारी किया। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसने इन दोषियों को फांसी पर लटकाने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की पीठ ने प्राधिकारियों को चारों दोषियों की मौत की सजा पर अमल के लिए नई तारीख निर्धारित करने के लिए निचली अदालत जाने की छूट भी प्रदान की।

केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन दोषियों की मौत की सजा पर अमल खुशी के लिये नहीं है और प्राधिकारी तो कानून के आदेश पर ही अमल कर रहे हैं।

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