बिलासपुर
नान घोटाले के आरोपित चिंतामणि चंद्राकर ने याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। मामला जस्टिस संजय के.अग्रवाल के सिंगल बेंच में लगा। जस्टिस अग्रवाल ने व्यक्तिगत कारणों के चलते सुनवाई से इंकार कर दिया है। साथ ही प्रकरण को चीफ जस्टिस के बेंच में रिफर करने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को निर्देशित किया है।
गौरतलब है कि नान घोटाले के आरोपित चिंतामणि चंद्राकर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि जांच के बहाने एसीबी के अफसर जबरिया दवाब डालकर अपने मुताबिक बयान दिलाना चाहते हैं। 15 सितंबर का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि अफसर जबरिया उन्हे ले जो का प्रयास कर रहे थे। इसलिए वे सुरक्षा चाहते हैं।