रायपुर
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में चुनाव लडे वाले अभ्यर्थियों को आॅफलाईन के साथ-साथ आॅनलाईन नामांकन की सुविधा मिलेगी। इस बार अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय के संबंध में नामांकन तिथि के दिन पृथक से खाता खोलना होगा। स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने रायपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में निर्वाचन प्रक्रिया और इस संबंध में बनाए गए नये प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रशिक्षण में बताया कि तीन लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए पांच लाख रूपए और तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए तीन लाख की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। नगर पालिका क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 50 हजार की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को नामांकन प्रस्तुत करने के दिन निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से खाता खोलना होगा तथा दिन प्रतिदिन होने वाले चुनावी खर्चे का निर्धारित प्रारूप में ब्यौरा देना होगा। चुनावी व्यय के आंकलन के लिए प्रत्येक निकाय में व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है। एक निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को 5 से 8 वार्डों के लेखा जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभ्यर्थी को निर्वाचन में हुए समस्त व्यय का पृथक लेखा निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अधिसूचित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आॅफलाईन के साथ-साथ आॅनलाईन नामांकन करने की सुविधा दी गई है। आॅनलाईन नामांकन के लिए अभ्यर्थी को केवल मोबाईल नंबर की आवश्यकता होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने कहा कि नामांकन भरने की अवधि में सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सभी दिन नामांकन लेने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द होने की स्थिति में कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा। कार्यशाला में उप निर्वाचन आयुक्त श्री एस. आर बांधे, सचिव सुश्री जिनेविवा किंडो, उप सचिव (पंचायत) श्री संतोष देवांगन, उप सचिव नगरीय निकाय श्री दीपक अग्रवाल और संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर सहित सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।