मध्य प्रदेश

नगरीय निकायों के वार्डो में विस्तार संबंधी जानकारी भेजने के निर्देश

भोपाल

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने कलेक्टरों को मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कार्यवाही कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जिन निकायों में यह कार्यवाही नहीं की जानी है, उसकी जानकारी भी दें।

>

About the author

info@jansamparklife.in

Leave a Comment