छत्तीसगढ़

नए मोटर व्हीकल एक्ट पर फिलहाल मंथन जारी

रायपुर
लागू करें तो करें तो कैसे करें,प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने पर मंथन चल रहा है। नए एक्ट में भारी भरकम जुमार्ने के प्रावधान के चलते चेकिंग में सख्ती नहीं बरतने की हिदायत भी दी गई है। सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में अस्पताल, परीक्षार्थी, बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन आदि में वाहनचालकों के खिलाफ सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई की नसीहत दी गई है।

स्पेशल डीजी (यातायात) आरके विज ने पत्र में आगे कहा कि आपातकालीन स्थिति में बीमार या घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा न होने से परिजनों द्वारा प्राईवेट वाहनों कार-टैक्सी या वाहनों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी-बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों द्वारा कार-टैक्सी या आॅटो वाहन का उपयोग किया जाता है। विज ने कहा कि बीमार व्यक्ति के तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचने से अप्रिय घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परीक्षा केन्द्र, बस स्टैण्ड या रेलवे स्टेशन नियत समय पर नहीं पहुंचने से परीक्षार्थियों को परीक्षा से और यात्रियों को यात्रा से वंचित होना पड़ सकता है। विज ने कहा कि किसी को भी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे में यातायात व्यवस्था और चालानी कार्रवाई पर मैन्युवल वाहन चेकिंग के दौरान जरूरी कामों वाले जैसे-अस्पताल, परीक्षार्थी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि वाहनधारकों को तस्दीक कर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई किया जाए। मध्यप्रदेश के साथ-साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी इस एक्ट को अपने यहां लागू नहीं करने का फैसला लिया है। गुजरात में भी इसको लेकर विरोध हो रहा है और परिवहन विभाग से चर्चा के बाद फैसले की उम्मीद है।

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