नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दमकल विभाग में खाली पड़े पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के आदेश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब दमकल विभाग ने पीठ को बताया कि उन्होंने 706 स्थाई दमकल ऑपरेटर और 500 संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उपहार अग्निकांड के पीड़िता की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने दमकल विभाग की जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि उक्त जानकारी के हिसाब से अब इसकी आगे निगरानी करने की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही नीलम कृष्णमूर्ति ने दावा किया गया है कि त्रासदी के 21 साल बीत जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय राजधानी में दमकल विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि यह आम लोगों की जीवन सुरक्षा से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में दिल्ली दमकल सेवा ने कहा कि 3311 की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष वर्तमान में कुल 2371 कर्मचारी हैं, इनमे वह 484 कर्मी भी शामिल हैं, जिन्होंने इस साल विभाग में कार्यभार संभाला है। विभाग ने बताया कि 30 मई को 500 लोगों को संविदा के तहत भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है, जोकि स्थाई भर्ती होने तक काम करेंगे। विभाग ने उक्त जवाब उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों के द्वारा दायर याचिका पर दी।
क्या हुआ था 13 जून 1997 को
13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में बार्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। यह आग पास के ट्रांसफार्मर में लगी थी जोकि इमारत के पास खड़ी कारों में फैल गई।