जयपुर
जयपुर में साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक स्पेशल कोर्ट बुधवार को फैसला देने वाला है। 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। घटना में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए और कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब फैसली की घड़ी आ गई है।
फैसले से पहले जयपुर पुलिस ने जयपुर सत्र और जिला कोर्ट के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अजय कुमार शर्मा आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान पर फैसला सुनाएंगे। पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए।
बम धमाकों में जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनके रिश्तेदारों ने मंदिरों और मस्जिदों में जाकर आरोपियों के लिए कड़ी कार्रवाई की प्रार्थना की। रामबाबू यादव ने बताया, 'मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी गिरफ्तार लोगों को फांसी हो।'
3 अन्य आरोपी दूसरे ब्लास्ट्स के लिए तिहाड़ में बंद
जयपुर ब्लास्ट के मामले में राज्य की एटीएस सिर्फ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी थी। बाकी तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं।
जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बाटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था। केस में गिरफ्तारी के लिए एटीएस के सीनियर अधिकारियों ने अपने जूनियर्स, खबरियों और जेल में बंद कैदियों तक से कई सीक्रेट मीटिंग्स की थीं।