लखनऊ
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के स्वामी चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है. एसआईटी ने चिन्मयानंद, पीड़िता और पीड़िता के तीन दोस्तों की लैब में वॉइस सैंपल लिए जाने की अपील कोर्ट से की थी, जिसके बाद आज (5 अक्टूबर) को कोर्ट ने एसआईटी की अर्जी को मंजूर कर लिया है.
वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से परमिशन
अब एसआईटी किसी भी वक्त चिन्मयानंद, पीड़िता और पीड़िता के तीन दोस्तों को लखनऊ लैब में वॉइस सैंपल के लिए ले जा सकती है. बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर लॉ की छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में चिन्मयानंद का छात्रा से मालिश करवाते हुए वीडियो वायरल हुआ था. साथ ही पीड़िता का चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पीड़िता और उसके तीन दोस्त वीडियो में दिखाई दे रहे थे.
SIT ने कोर्ट में दी थी अर्जी
कोर्ट में चिन्मयानंद और पीड़िता सहित पीड़िता के तीनों दोस्तों ने वीडियो को फर्जी बताकर अपनी आवाज होने से इनकार किया था, जिसके बाद एसआईटी ने सभी आरोपियों की वॉइस सैंपल लेकर लैब में कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे आज कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब एसआईटी किसी भी वक्त स्वामी चिन्मयानंद पीड़िता और पीड़िता के तीन दोस्तों को जेल से निकालकर लखनऊ ले जा सकती है. जहां लैब में सभी के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे. वॉयस सैंपल मैच होने पर सभी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फिलहाल आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट के आदेश को बाद में स्वीकार कर लिया है.