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चिदंबरम के पक्ष में सिब्बल की दलील- पैसा तो देश में ही आया ना!

नई दिल्ली
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी कि आईएनएक्स मीडिया केस में कोई रकम देश से बाहर नहीं गई है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'आईएनएक्स मीडिया केस में कोई सार्वजनिक राशि शामिल नहीं थी और यह कोई बैंक धोखाधड़ी या धनराशि देश के बाहर ले जाने या राशि चुराकर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का मामला नहीं है।’ बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को पी. चिदंबरम से जेल में मुलाकात की थी।

चिदंबरम की ओर से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम ने वित्तमंत्री के पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए नहीं किया था। चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका पर सीबीआई की राय पर जवाब देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं।

पूर्व वित्तमंत्री ने जनता के भरोसे को स्पष्ट रूप से तोड़ने के सीबीआई के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया में जो 305 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर आए, वह मंजूर 46.216 प्रतिशत की सीमा में ही था। उन्होंने अपने जवाब में जांच एजेंसी के इस दावे से भी इनकार किया कि अपराध में उन पर अभियोग लगाने के लिए ठोस सबूत रिकार्ड में है और उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। चिदंबरम ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने सहयोगी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर वित्तमंत्री के पद का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया।

इसके साथ ही अपने खिलाफ दिए गए इंद्राणी के बयान को लेकर चिदंबरम ने कहा कि उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो कि भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बन गई है। सीबीआई उसके और उसके पति के खिलाफ हत्या के मामले में जांच कर रही है।

 

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