बिलासपुर
गोवर्धन पूजा के दिन जिले में गौठान दिवस मनाया जायेगा और नये गौठानों का भूमिपूजन किया जायेगा। नये गौठानों एवं चारागाहों के लिये भूमि का चिन्हांकन करने हेतु आज टीएल की बैठक में निर्देश दिया गया।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित टीएल की बैठक में कलेक्टर डॉ.संजय अलंग ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कम से कम 50 प्रतिशत गांवों मंे गौठान निर्माण किया जाना है। जिले में प्रथम चरण में 97 गौठान बनाये गये हैं, 225 गौठानों के लिये भूमि का चयन किया जायेगा। सभी गौठानों में गौठान समिति की गठन शीघ्र करने और उन्हंे सतत् प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। समिति का बैंक खाता भी खोला जायेगा। गौठानों के चारागाह में कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में बाड़ी विकास किया जायेगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी गौठानों में मंेहदी के पौधे से बाड़ बनाये।
15 नवंबर से होगी धान खरीदी
कलेक्टर ने बताया कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जायेगा। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने और खरीदी के लिये बारदाने की तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। गोदामों में बारदानों की जांच करने और मानक बारदाने से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। डीएमओ ने बताया कि जिले में 57 लाख बारदाने की आवश्यकता है। जिसके विरूद्ध 37 लाख बारदाने जमा कर लिये गये हैं। कलेक्टर ने पीडीएस के बारदाने शीघ्र जमा कराने हेतु खाद्य विभाग को निर्देश दिया।
खाद्य पदार्थों मंे मिलावट की जांच होगी कड़ाई से
कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित किया कि त्यौहार को देखते हुए दुकानों में विक्रय किये जा रहे मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की सघन जांच करें और सेम्पल जांच अमानक पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्हांेने दाल की गुणवत्ता की भी जांच करने का निर्देश दिया। विभाग के अधिकारी ने बताया कि 50 मिठाई दुकानों के जांच किये गये हैं और 14 सेम्पल लैब टेस्ट हेतु भेजे गये हैं। रेल्वे स्टेशन में भी खोवा सेम्पल लेकर जांच हेतु भेजा गया है।
सभी कार्यालयों मंे तम्बाखू निषेध का बोर्ड लगायें
सभी शासकीय कार्यालयों में तम्बाखू एवं इसके उत्पाद का उपयोग निषिद्ध है, इस आशय का बोर्ड इसी हफ्ते लगाने का निर्देश दिया। कलेक्टर व एसपी कार्यालय में भी यह बोर्ड लगाया जायेगा। साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों में भी तंबाखू निषेध का बोर्ड लगाया जाये। नगर निगम आयुक्त को स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाखू बिक्री करने वाले दुकानों का गुमास्ता लायसेंस निरस्त करने का निर्देश दिया।
पैरा जलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में पैरा जलाने पर दो माह के लिये प्रतिबंध लगायें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज की जाये। गौठानों मंे पैरे की आवश्यकता और पैरा जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की दृष्टि से यह कदम उठाया जाएगा।
सुधारे गये राशनकार्डों पर इसी माह खाद्यान्न मिलेगा
नवीनीकृत राशनकार्ड जिनमें त्रुटियां थी और हितग्राहियों के नाम छूट गये थे। ऐसे राशनकार्डों को सुधार लिया गया है और उनका पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि सुधारे गये राशनकार्डों पर इसी माह खाद्यान्न मिलेगा। जिसके लिये खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त हो गया है।