नई दिल्ली
कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें 25 अक्टूबर तक के लिए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने उन्हें 25 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत पर भेजा था। यह अवधि पूरी होने के बाद वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे। कोर्ट ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दिए जाने का आदेश दिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने डीके शिवकुमार की बेल अर्जी को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि गुरुवार को सुबह ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तिहाड़े जेल में उनसे मुलाकात के लिए पहुंची थीं। डीके शिवकुमार हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी के एक मामले में जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को अरेस्ट किया था। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को ही कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली उस सरकार को बनाने का श्रेय जाता है, जो इसी साल जुलाई में गिर गई थी।
बीते साल सितंबर में ईडी ने डीके शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उनसे भी मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे।