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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की कस्टडी ED को 13 सितंबर तक मिली

नई दिल्ली 
कांग्रेस के 'संकटमोचक' माने जाने वाले कर्नाटक के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को उन्हें 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। एजेंसी ने अपनी दलील में कहा कि शिवकुमार की हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि कुछ बातें सिर्फ उनको ही पता हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि डीके शिवकुमार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेल के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। 
 मंगलवार रात गिरफ्तार किए गए कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत में लाया गया था। रिपोर्टों में कांग्रेस नेता शिवकुमार की करीब 1,000 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति बताई जा रही है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शिवकुमार ने सरकार में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। इस दौरान उनके परिवार की संपत्तियों में भी तेजी से इजाफा हुआ। 

कोर्ट में ED ने क्या कहा? 
एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि आयकर की जांच और कई गवाहों के बयानों से शिवकुमार के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। दस्तावेजों को लेकर शिवकुमार से पूछताछ की जाएगी और अवैध संपत्तियों की जानकारी हासिल करने के लिए कस्टडी की जरूरत है। ED ने आगे कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है क्योंकि कुछ बातें सिर्फ उनको ही पता है और उन्होंने अबतक जांच को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। 
 
डीके के वकील सिंघवी की दलील 
कोर्ट में शिवकुमार के वकील सिंघवी ने कस्टडी में भेजने का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ED शिवकुमार से 33 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और उनके विदेश जाने की भी आशंका नहीं है, ऐसे में एजेंसी द्वारा कस्टडी मांगना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ED जबतक चौंकाने जैसी कोई बात न बताए, शिवकुमार को कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह कभी फरार नहीं हुए। सिंघवी ने कोर्ट से कहा, 'रिमांड अपवाद है और इसे यूं ही नहीं दिया जा सकता। ईडी की कस्टडी में पूछताछ की अर्जी अनुचित है।' वकील ने शिवकुमार को जमानत देने की अर्जी दी पर वह खारिज हो गई। 

लोगों को संबोधित करने की मांगी अनुमति 
कांग्रेस नेता के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि क्या डीके शिवकुमार कर्नाटक की जनता को संबोधित कर सकते हैं? इस पर जज अजय कुमार ने साफ कहा कि बिल्कुल नहीं। 
 

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