मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने निर्देश अगर पालतू पशु आवारा घूमते मिले तो पशुपालक को पहले नोटिस फिर जेल

ग्वालियर
शहर की सड़कों पर पशुओं की बढ़ती तादाद ने जिला प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन ने अब इसके खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर यदि पालतू पशु आवारा घूमते मिले तो पशुपालक को पहले नोटिस दिया जाएगा फिर भी यदि उसका पशु सड़क पर मिला तो पशुपालक को जेल होगी। कलेक्टर ने सड़कों पर पशुओं के लिए घांस बेचने पर भी रोक के निर्देश दिए हैं।

शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की अब टैगिंग की जाएगी प्रत्येक SDM अपने अपने क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से ये काम कराएगा ये निर्देश कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़कों पर पशुओं के आवारा घूमने पर सख्त नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि ऐसे पशुपालकों का पता लगाया जाए जो अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं । पहले इन्हें नोटिस दिए जाएं और फिर भी यदि नहीं माने तो इनके खिलाफ बांड ओवर की कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। उन्होंने SDM और निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से निगम कर्मचारी पकड़े गए पशुओं को जुर्माने की पर्ची काटकर नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसकी सूचना सम्बंधित SDM को देंगे।

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सड़क पर पशुओं को घांस खिलाकर समाजसेवा करने वालों पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब सड़क पर ना तो घांस बेची जाए और ना ही कोई जानवर को खिलायेगा। श्री चौधरी ने कहा कि घांस खिलाने से जानवर सड़कों के आसपास एकत्रित होते हैं जो दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि जिसे भी घांस खिलाकर समाज सेवा करनी है वो गोले का मंदिर मार्क हॉस्पिटल परिसर में बनी गौशाला में जाकर घांस खिलाए ।

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