भोपाल
राज्य शासन ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदकों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) की जानकारी सी.एम. हेल्पलाइन/ऋण माफी पोर्टल www.cmlws.mp.online.gov.in के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन को इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार एम.पी. ऑनलाइन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सी.एम. हेल्पलाइन के अधिकारियों से समन्वय कर तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में जानकारी भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर फोन करके अपना ऋण माफी सीरियल नंबर/मोबाइल नंबर बताये जाने पर उसे प्रकरण की वर्तमान स्थिति बताई जाएगी। आवेदक के प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर उसका आवेदन एल-1 श्रेणी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास दर्ज किया जाएगा। वहां भी 15 दिन में निराकरण नहीं होता है, तो आवेदन उप संचालक के पास भेज जाएगा। उप संचालक द्वारा 15 दिन में निराकरण नहीं किये जाने पर जिला कलेक्टर के पास आवेदन भेजा जाएगा। यदि कलेक्टर द्वारा 15 दिन की समय-सीमा में भी आवेदन का निराकरण नहीं होता है, तो आवेदन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के पास भेजा जाएगा।
सी.एम. हेल्पलाईन के सभी प्रकरणों की अद्यतन सूचना जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत वर्गीकृत की जाएगी। इस योजना की मॉनीटरिंग अलग से की जाएगी।