नई दिल्ली
उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया है. तीस हजारी कोर्ट में मंगलवार को सेंगर की सजा पर बहस होगी. सेंगर को 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया है. माना जा रहा है कि मंगलवार को ही सजा का ऐलान किया जा सकता है.
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव जिले के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया. बीजेपी सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है. कोर्ट ने इसी मामले में सेंगर की सहयोगी शशि सिंह को बरी कर दिया था.
सेंगर के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है. कई दुर्लभ मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा भी जा सकती है. इसके अलावा आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है.
पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है. इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.
वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है. कुलदीप सेंगर जिस लड़की से बलात्कार का दोषी करार दिया गया है, वह लड़की घटना के वक्त नाबालिग थी. इसलिए इस कानून के तहत भी सेंगर के खिलाफ सजा का ऐलान होगा.