नई दिल्ली
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सोमवार को 17वां दिन है. अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्षकारों को सुनेगा. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील राजीव धवन निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के वकीलों की तरफ से पेश की गई दलीलों के जवाब में अपना पक्ष रखेंगे.
बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले की सुनवाई हफ्ते में पांच दिन चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिंदू पक्षों की बहस की सुनवाई 16 दिन में पूरी कर ली है. जिसमें निर्मोही अखाड़ा, रामलला के वकील अपनी दलील पूरी कर चुके हैं.
16वें दिन की सुनवाई में श्री रामजन्मभूमि पुनरुत्थान समिति के वकील पीएन मिश्रा ने अदालत में अपनी दलील पूरी करते हुए कई तथ्यों को सामने रखा था. इस दौरान उन्होंने कोर्ट में बताया कि उस जगह पर आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को हुई थी, जिसके बाद दंगे हो गए थे और उसके बाद प्रशासन ने नमाज बंद करवा दी थी.
गौरतलब है कि 16 दिन की सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपनी बात को प्रमाणिकता के साथ रखने की पूरी कोशिश की है. निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने कहा कि विवादित भूमि पर 1949 के बाद से नमाज नहीं हुई इसलिए मुस्लिम पक्ष का वहां दावा ही नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि जहां नमाज नहीं अदा की जाती उस स्थान को मस्जिद नहीं माना जा सकता.
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. मुस्लिम पक्षकार इस मामले में अपनी बहस में विवादित जगह पर निर्मोही अखाड़े के दावे का विरोध कर सकते हैं.