रामपुर
सपा सांसद आजम खां पर न्यायपालिका का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा-82 के तहत पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें पुलिस आजम के घर पर नोटिस चस्पा करेगी और मुहल्ले में मुनादी कराएगी। आजम खां के खिलाफ अब तक तीन मामलों में कुर्की के वारंट जारी हो चुके हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान सपा सांसद आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें निर्धारित समय के बाद रोड शो करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश पहले ही जमानत करा चुके हैं, जबकि सपा सांसद आजम खां ने इस मामले में जमानत नहीं कराई है। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। शनिवार को इस मामले में सपा सांसद को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दे दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि निर्घारित समय के बाद रोड शो करने के मामले में आजम खां के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।