भोपाल
राज्य शासन ने असंचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में नीतिगत निर्णय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार यह समिति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त न होने अथवा अन्य किसी कारण से असंचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्व में किये गये पूंजीगत निवेश के सदुपयोग के उददेश्य से पी.पी.पी. मॉडल अथवा शासन अधिग्रहण संबंधी नीति तैयार करेगी।
दस सदस्यीय समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्यक, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा समिति के संयोजक/सदस्य सचिव होंगे। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालक संस्थागत वित्त, कुलपति मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान संस्थान, जबलपुर को विशेष सदस्य के रूप के सम्मिलित किया गया है।