मध्य प्रदेश

अब यात्रियों के 5 से 12 साल तक बच्चों के हॉफ या फुल टिकट पीएनआर के साथ जुड़वा सकेंगे

भोपाल
रेलवे बोर्ड ने राजधानी भोपाल समेत समूचे मप्र में आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के 5 से 12 तक बच्चों के हॉफ या फुल टिकट परिजनों के पीएनआर के  साथ जनरेट करने की अनुमति दे दी है। इसके मुताबिक अब राजधानीवासी परिजन भी टिकट जनरेट होने के बाद अपने बच्चों का टिकट उसी पीएनआर नंबर के साथ जुड़वा सकेंगे। इसके लिए टिकट की मांग के आधार पर निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा। रेलवे बोर्र्ड ने इस संबध में आदेश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, यात्रियों  की परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। रेलवे के आदेश के मुताबिक यदि कोई परिजन 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टिकट हॉफ या फुलटिकट बनवाना चाहतें हैं तो इसके लिए अब उन्हें भटकना नहीं पडेÞगा। इसके लिए वे रेलवे टिकट काउंटर से आसानी से उसी पीएनआर के साथ जनरेट करवा सकेंगे। इसके अलावा यदि बच्चों के लिए फुल सीट के लिए चाहिए तो उसे पूरे सीट का किराया अदा करना होगा। साथ ही इसके लिए टिकट अलग से जनरेट कराना होगा।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक पहले बच्चों के हॉफ या फुल टिकट पीएनआर जनरेट होने के  बाद जारी नहीं होते थे,लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब 5 से 12 साल तक बच्चों का टिकट जनरेट बिना सीट के उसी पीएनआर के साथ एवं सीट के साथ अलग से पीएनआर के साथ टिकट जनरेट करानी होगी। इसमें सीट की मांग के आधार पर निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा।

आरक्षण केंदÑ के साथ-साथ अब ई-टिकटधारक भी बच्चों के टिकट जनरेट करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें बुक कराए गए ई-टिकट के बुक टिकट हिस्ट्री पर लिंक का विकल्प चुनना होगा। चेयरकार,सेकेंड सिटिंग और एग्जीक्युटिव क्लास में आधा किराया मान्य नहीं होगा।

>

About the author

info@jansamparklife.in

Leave a Comment