भागलपुर
आयकर से संबंधित कोई विवाद कोर्ट या आयकर ट्रिब्यूनल में लंबित हो तो विभाग उसे सुलझाने का मौका दे रहा है। विभाग ने 'विवाद से विश्वास' स्कीम लांच किया है। इसके तहत 31 जनवरी 2020 से पहले कोर्ट में फाइल मामले अगर लंबित हैं तो उन मामलों पर लाभ उठाया जा सकता है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अगर कोई करदाता अपने मामले को सुलझाना चाहता है तो उसपर लगा जुर्माना और लगाये गये ब्याज को माफ कर दिया जायेगा। यानी उस करदाता को सिर्फ टैक्स की राशि ही जमा करनी होगी। कोर्ट में लंबित अपने मामले को वापस लेकर आयकर विभाग से अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए करदाता को विभाग में आवेदन देना होगा और विभाग के अधिकारी से बात करनी होगी ताकि उनके मामले को इस स्कीम में शामिल किया जा सके।
विवादित टैक्स की राशि पांच करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत उन करदाताओं के ही मामले सुलझाये जा सकेंगे जिनके विवादित टैक्स की राशि पांच करोड़ से ज्यादा हो। भागलपुर चार्ज के जिलों में ऐसे कई करदाता हैं जो विवाद की वजह से कोर्ट गये हैं। हालांकि उनके नाम और संख्या विभाग के पदाधिकारी बताने को तैयार नहीं हैं। भागलपुर चार्ज के जिलों में भागलपुर के अलावा खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और शेखपुरा आदि शामिल हैं।
विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ करदाता उठा सकते हैं। इस स्कीम की शर्तों पर ध्यान देते हुए इसका लाभ लिया जा सकता है। मैं जल्दी ही भागलपुर आ रहा हूं, वहां इस स्कीम को लेकर करदाताओं को जागरूक किया जायेगा। – डीएस बेणुपाणी, प्रधान आयकर आयुक्त